Income Tax on FD: ₹50 लाख तक की फिक्स्ड डिपॉजिट पर नहीं लगेगा कोई टैक्स – आम नागरिकों के लिए बड़ी राहत!

Income Tax on FD फिक्स्ड डिपॉज़िट पर इनकम टैक्स – निवेशकों के लिए बड़ी राहत!

फिक्स्ड डिपॉज़िट (FD) भारतीय निवेशकों के लिए सबसे लोकप्रिय और सुरक्षित निवेश विकल्पों में से एक है। लेकिन एफडी से होने वाली ब्याज आय (Interest Income) पर टैक्स लगता है, जिससे निवेशकों को चिंता होती है। अब सरकार ने Income Tax on FD को लेकर एक बड़ी राहत दी है – अगर आपकी एफडी ₹50 लाख तक की है, तो इस पर आपको टैक्स नहीं देना होगा। आइए इस नए नियम को विस्तार से समझते हैं।

फिक्स्ड डिपॉज़िट पर टैक्स कैसे लगता है?

बैंक या पोस्ट ऑफिस एफडी पर अर्जित ब्याज को ‘Other Income’ के तहत गिना जाता है, और यह आपकी कुल आय में जोड़कर टैक्स स्लैब के अनुसार करयोग्य हो जाता है। आमतौर पर, अगर आपकी सालाना आय टैक्स स्लैब में आती है, तो एफडी पर मिलने वाले ब्याज पर भी टैक्स लगेगा।

नई टैक्स छूट: ₹50 लाख तक की एफडी पर कोई टैक्स नहीं

सरकार ने छोटे और मध्यम वर्गीय निवेशकों को राहत देते हुए यह घोषणा की है कि यदि आपकी FD ₹50 लाख तक की है, और आपकी कुल सालाना आय ₹4 लाख से कम है, तो आपको इस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा

इसका मतलब यह हुआ कि यदि आपकी आय का एकमात्र स्रोत एफडी का ब्याज है और यह ₹4 लाख से कम है, तो आपको Income Tax Return (ITR) दाखिल करने की भी जरूरत नहीं होगी।

Income Tax on FD

एफडी पर टैक्स छूट कैसे प्राप्त करें?

यदि आप Income Tax on FD से बचना चाहते हैं, तो आपको निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा:

  1. नए टैक्स स्लैब का चयन करें – सरकार की नई कर व्यवस्था के तहत, ₹4 लाख तक की ब्याज आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
  2. फॉर्म 15G और 15H जमा करें – यदि आपकी आय कर योग्य सीमा से कम है, तो Form 15G (60 वर्ष से कम उम्र के लिए) या Form 15H (वरिष्ठ नागरिकों के लिए) बैंक में जमा करें। इससे बैंक TDS नहीं काटेगा।
  3. एफडी को विभाजित करें – यदि आपकी एफडी से प्राप्त ब्याज ₹50,000 (सामान्य नागरिकों के लिए) या ₹1,00,000 (वरिष्ठ नागरिकों के लिए) से अधिक हो रहा है, तो इसे अलग-अलग बैंकों में विभाजित करें।
  4. संयुक्त खाते (Joint Account) का उपयोग करें – आप परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से एफडी खोल सकते हैं, जिससे ब्याज को विभाजित किया जा सके और टैक्स बोझ कम हो।
Income Tax on FD

टीडीएस (TDS) से कैसे बचें?

बैंक एफडी पर अर्जित ब्याज पर TDS (Tax Deducted at Source) काट सकते हैं, लेकिन कुछ उपाय अपनाकर आप इससे बच सकते हैं:

  • यदि आपकी सालाना ब्याज आय ₹50,000 (सामान्य नागरिक) और ₹1,00,000 (वरिष्ठ नागरिक) से कम है, तो बैंक को फॉर्म 15G/15H सबमिट करें।
  • कई बैंकों में एफडी खोलें, ताकि किसी एक खाते पर ब्याज की सीमा ज्यादा न हो।
  • पैन कार्ड बैंक में अपडेट करें, जिससे टीडीएस की दर 10% रहे (अन्यथा यह 20% हो सकता है)।

कौन से बैंक एफडी पर ज्यादा ब्याज दे रहे हैं?

यदि आप एफडी में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो यह जानना जरूरी है कि कौन-से बैंक सबसे अधिक ब्याज दर दे रहे हैं। वर्तमान में, कुछ बैंकों की ब्याज दरें इस प्रकार हैं:

बैंक का नामवरिष्ठ नागरिक ब्याज दरसामान्य नागरिक ब्याज दर
एसबीआई (SBI)7.50%7.00%
एचडीएफसी बैंक (HDFC)7.75%7.25%
आईसीआईसीआई बैंक (ICICI)7.70%7.20%
एक्सिस बैंक (Axis)7.80%7.30%
पीएनबी (PNB)7.90%7.40%
Income Tax on FD

निष्कर्ष: क्या आपको एफडी में निवेश करना चाहिए?

अगर आप सुरक्षित और स्थिर रिटर्न चाहते हैं, तो फिक्स्ड डिपॉज़िट (FD) एक बेहतरीन निवेश विकल्प है सरकार द्वारा Income Tax on FD पर दी गई नई छूट निवेशकों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। अगर आपकी आय का मुख्य स्रोत एफडी ब्याज है और यह ₹4 लाख से कम है, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। साथ ही, अगर सही तरीके से प्लानिंग की जाए, तो TDS से भी बचा जा सकता है

अगर आप ज्यादा ब्याज दर वाली एफडी में निवेश करना चाहते हैं, तो उपरोक्त बैंकों के विकल्पों पर विचार करें और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को मजबूत बनाएं

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